उत्तर प्रदेश सरकार शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक कन्टेनमेंट जोन के बाहर शादी, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी। इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया। बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर लगी थी रोक
प्रदेश सरकार दो दिन पहले ही शादी-विवाह तथा अन्य समारोहों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाने की बात कही थी। कोरोना के संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम उठाया जाएगा। गौतमबुद्धनगर (नोएडा) और आगरा समेत कुछ जिलों में जिलाधिकारियों के स्तर से ऐसी रोक पहले ही लगाई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिल रहे आंकड़ों पर मंथन के बाद गृह विभाग ने यह कदम उठाने फैसला किया था। दीपावली व छठ के त्योहार पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन न हो पाने और ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रतिबंधों में दी गई छूट समाप्त करने की जरूरत महसूस की जा रही है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने किसी भी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनमुति दी है। इससे पहले दिल्ली में 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति थी।
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